character certificate kaise banaye कैरेक्टर सर्टिफिकेट (Character Certificate) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति का आचरण या व्यवहार सामाजिक और कानूनी रूप से उचित रहा है। यह सर्टिफिकेट आमतौर पर नौकरी, पासपोर्ट, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, और अन्य सरकारी कामों के लिए आवश्यक होता है।
कैरक्टर सर्टिफिकेट कॉल आचरण प्रमाण पत्र कहा जाता है। किसी भी सरकारी नौकरी पासपोर्ट किसी अन्य संस्था में आंचल पत्र की आवश्यकता हो रही तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के बाद रिसीविंग प्राप्त होगा।
ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद रिसीविंग प्राप्त होता है फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन होता है आंचल के बारे में विवरण लिया जाता है एक आधिकारिक आपके घर पर आकर अचिन के बारे में वेरीफिकेशन करेगा उसके बाद अप्रूवल मिलता है फिर ब्लॉक द्वारा वेरीफाई हो जाता है तो आपका आंचल प्रमाण पत्र बना था।
बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से बनता है?
बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप RTPS (Right to Public Service) पोर्टल या नजदीकी थाना (Police Station), अनुमंडल कार्यालय (SDO Office) या प्रखंड कार्यालय (Block Office) में आवेदन कर सकते हैं।
कैरक्टर सर्टिफिकेट कहां से बनता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है पुलिस स्टेशन द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है ब्लॉक ऑफीसर द्वारा वेरीफाई किया जाता है एसडीओ ऑफिस द्वारा अप्रूवल मिलता है इस तरीके से करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है।
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कैरक्टर सर्टिफिकेट के लिए पात्रता (Eligibility)
कैरक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने से पहले कुछ पात्रता के बारे में बताया गया नीचे ध्यान से पढ़ें।
1. आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
3. यह सर्टिफिकेट 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए जरूरी होता है, विशेषकर नौकरी या सरकारी कामों में।
कैरक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
कैरक्टर सर्टिफिकेट आवेदन करने से पहले इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।
✅ आधार कार्ड
✅ निवास प्रमाण पत्र (बिहार राज्य का)
✅ पासपोर्ट साइज फोटो
✅ शपथ पत्र (स्व-घोषणा पत्र)
✅ आवेदन पत्र (ऑनलाइन या ऑफलाइन)
✅ मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान पत्र
✅ अगर स्कूल/कॉलेज के लिए है तो संस्था का पत्र
आवेदन की प्रक्रिया (character certificate kaise banaye)
कैरक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए नीचे स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया है ध्यानपूर्वक पढ़ें इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
- ऑनलाइन माध्यम से (RTPS बिहार पोर्टल द्वारा)
- RTPS पोर्टल पर जाएं: https://serviceonline.bihar.gov.in/
- आवेदन करें” पर क्लिक करें और “चरित्र प्रमाण पत्र” चुनें।
- मोबाइल नंबर से लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
- Character certificate form आवेदन फॉर्म भरें:
व्यक्तिगत जानकारी पता पहचान पत्र
- दस्तावेज़ अपलोड करें (PDF/JPG फॉर्मेट में)।
- सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल पर ट्रैकिंग ऑप्शन उपलब्ध है।
- 7-15 कार्यदिवस में प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
Character certificate ऑफलाइन माध्यम से
ऑनलाइन कैरक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने में कोई समस्या आ रहा है तो ऑफलाइन तरीका अपना सकते हैं ऑफलाइन तरीका बताया गया है नीचे।
1. नजदीकी थाना या अनुमंडल कार्यालय (SDO ऑफिस) में जाएं।
2. कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म प्राप्त करें।
3. सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
4. संबंधित अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
5. पुलिस वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
हमने आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया है कैरक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कितने दिन में बन जाएगा कैसे बनता है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बनेगा बनेगा सभी तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दिया है यहां तक आर्टिकल पढ़ने के लिए बहुत-बहुतधन्यवाद।

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